सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं का फैसला गृह मंत्रालय के पास रखा
सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल की परीक्षाओं के लिए याचिका पर आदेश देने से इनकार किया :- सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण परीक्षाएं रद्द कराने के फैसले पर कोई भी आदेश नहीं दिया है छात्राओं के द्वारा यूजीसी की परीक्षा दिशा निर्देशों और रद्द कराने के लिए याचिका लगाई गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के अधीन फैसला दिया जाना चाहिए और गृह मंत्रालय को इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करना चाहिए यूजीसी ने शीर्ष अदालतों से कहा है कि इस गफलत में मत