अंतिम वर्ष के छात्रों को देनी ही होंगी यूनिवर्सिटी परीक्षा, यूजीसी केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी छात्रों को देनी होगी परीक्षा यूनिवर्सिटीज में अंतिम वर्ष के एग्जाम (UGC Final Year Exam Case) पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि छात्रों को फाइनल इयर के पेपर देने ही होंगे. हालांकि, यह भी कहा गया है कि जिन राज्यों में अभी आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है वहां राज्य सरकार चाहें तो पेपर को टाल सकती हैं, लेकिन यह करवानी जरूर होंगी. साफ किया गया कि किसी भी छात्र को फाइनल इयर के पेपर के बिना प्रमोट नहीं किया मतलब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के फैसले को सही ठहराया है. यूजीसी ने 30 सितंबर को यह परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्णय लिया था. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. अंतिम वर्ष के पेपर के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी छात्रों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा (UGC Final Year Exam) आयोजित कराए, लेकिन