आर्मी में महिलाओं को अब बराबरी का हक
सरकार ने थल सेना की सभी 10 स्ट्रीम में स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया
आर्मी में महिलाओं को अब बराबरी का हक मिलेगा सरकार ने उन्हें स्थाई कमीशन देने का आदेश जारी कर दिया है महिलाओं को सेना की सभी 10 स्ट्रीम आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल इंजीनियर आर्मी एविएशन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर आर्मी सर्विस कोर इंटेलिजेंस जज एडवोकेट जनरल एजुकेशन ग्रुप में परमानेंट कमिशन मिल पाएगा सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में आदेश दिया था 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद इस साल फरवरी में थल सेना में महिलाओं को बरारी बराबरी का हक मिलने का रास्ता साफ हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन सभी महिलाओं अफसरों को 3 महीने के अंदर आदमी में स्थाई कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प को चुनना चाहती है कोरोनावायरस से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सरकार को 1 महीने का वक्त और दे दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फैसले से पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेवा दे चुके पुरुषों को स्थाई कमीशन का विकल्प मिल रहा था लेकिन महिलाओं को यह हक नहीं था दूसरी ओर वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन मिल रहा है
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