सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट व जेई मेंस की परीक्षा टालने से इनकार
नीट में जेईई मेंस की परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने पर याचिका लगाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा है कि परीक्षाएं तय समय पर ही होगी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा और मेडिकल प्रवेश परीक्षा अपने तय समय पर होगी 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए छात्रों के भविष्य को खराब नहीं किया जा सकता कोरोना की वजह से छात्रों के भविष्य को एक जगह रोक नहीं सकते इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की परीक्षाएं तय समय पर ही कराई जाए और रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया है याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मामलों की वजह से सितंबर में होने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (जेईई) और मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) को टालने की मांग की गई थी। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई बेंच ने की। जेईई परीक्षा का आयोजन 1 सितंबर से 6 सितंबर तक तथा नीट परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा।
याचिका कि सुनवाई के मध्य जेईई मेन के लाखों छात्रों को अपने प्रवेश पत्र का इंतजार है। एनटीए नोटिस के अनुसार प्रवेश पत्र को परीक्षा से 15 दिन पहले जारी किया जाना था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज या कल में प्रवेश पत्र कभी भी जारी किए जा सकते हैं।
वहीं छात्रों के अभिभावकों की एक एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर यह मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जेईई मेन और मेडिकल प्रवेश परीक्षा सितंबर में तय कार्यक्रम पर कराने का निर्देश दे।
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