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यूजीसी के परीक्षा कराने के निर्णय पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी से पूछा है कि क्या विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा को वैकल्पिक प्रश्नों या खुले विकल्प असाइनमेंट ऑपरेशन के आधार पर कराई जा सकती है अब सुनवाई शुक्रवार को होगी
यूजीसी ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया है कि दिशानिर्देश अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन को अनुमति नहीं देते क्योंकि इससे प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है इसलिए हम ऑनलाइन परीक्षा करा रहे हैं क्योंकि यूजीसी के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षा कराना अनिवार्य है
इस कोरोना का में भी यूजीसी अपनी हट नहीं छोड़ रहा है और छात्रों के जान का दुश्मन बना हुआ है अब देखना यह होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट छात्रों के पक्ष में फैसला रहता है या विपक्ष में
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